जनगणना 2027: शासकीय सेवकों के अवकाश पर कलेक्टर का बड़ा आदेश
कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ऊषा परमार ने जनगणना 2027 के अंतर्गत और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जिले के सभी लोकसेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध की घोषणा की है। न्याय, पुलिस, वन विभाग और होमगार्ड को छोड़कर, सभी विभागों के लोकसेवकों को यह आदेश लागू होगा।
शैक्षणिक संवर्ग के लोकसेवकों के लिए विशेष निर्देश:
- ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अपने मुख्यालय पर निवास करना अनिवार्य।
- मुख्यालय छोड़ने के लिए अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी से लिखित अनुमति आवश्यक।
जनगणना कार्य में तैनाती:
चार्ज जनगणना अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के पालन में संबंधित लोकसेवक को निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थिति देनी होगी।
बीमारी के कारण अवकाश:
- जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आवश्यक।
- प्रमाण पत्र को नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी के पास भेजना होगा।
अनुशासनात्मक कार्यवाही:
निर्वाचन एवं जनगणना ड्यूटी के दौरान बार-बार अवकाश लेने पर शासन नियमों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
इस आदेश का उद्देश्य जनगणना 2027 की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराना है। सभी संबंधित अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

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