मध्यप्रदेश शासन की समाधान योजना 2025-26: बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की नई समय-सीमा
मध्यप्रदेश शासन ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए समाधान योजना 2025-26 की समय-सीमा बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दी है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक कारणों से अपने बिलों का भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को विशेष छूट देकर बकाया राशि का निपटान करने का अवसर प्रदान करना है।
योजना के लाभ और उद्देश्य
- घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू।
- सरचार्ज में विशेष छूट के माध्यम से आर्थिक राहत।
- शासकीय कनेक्शनों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
पन्ना जिले की प्रगति
पन्ना जिले में अब तक 37,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और 9.15 करोड़ रुपए की राशि जमा की है। साथ ही, 1.69 करोड़ रुपए के सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है।
हालांकि, अभी भी जिले में 80,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने योजना का लाभ नहीं लिया है। इन पर 40.90 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि और 9.17 करोड़ रुपये का सरचार्ज बकाया है।
विशेष समाधान शिविर
उपभोक्ताओं तक योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विद्युत विभाग द्वारा जिले भर में 120 विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में उपभोक्ताओं का मौके पर पंजीयन कर समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा।
योजना का लाभ कैसे उठाएं
- नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र पर जाकर।
- एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से।
- विभाग के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करके।
अंतिम अवसर और अपील
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि 15 मई 2026 की अंतिम तिथि से पहले इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि का निपटान करें। इस समय सीमा के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
समाधान योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें बकाया बिल से राहत दिलाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

Continue With Google
Comments (0)